ब्रेकिंग न्यूज़ : गोहाना, गनौर और कुंडली में धारा 144 लागू

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ब्रेकिंग न्यूज़ : गोहाना, गनौर और कुंडली में धारा 144 लागू

ब्रेकिंग न्यूज़ : गोहाना, गनौर और कुंडली में धारा 144 लागू


ब्रेकिंग न्यूज़ :
गोहाना, गनौर और कुंडली में धारा 144 लागू
सोनीपत (राजेश आहूजा) जिलाधीश ललित सिवाच ने कहा कि नगर परिषद गोहाना तथा नगरपालिका समिति गनौर और कुंडली के क्षेत्र में होने वाले आम चुनाव 2022 के मद्देनज़र चुनाव क्षेत्र में तनाव, झुंझलाहट, बाधा या व्यक्ति को चोट, मानव जीवन को खतरा और सार्वजनिक शांति और शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधार पर निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी हथियार को लाने व ले जाने पर रोक लगाई है।
उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि नगर परिषद गोहाना तथा नगरपालिका समिति गनौर और कुंडली के क्षेत्र में शांति और शांति बनाए रखने के लिए लाइसेंसी हथियार / आग्नेयास्त्र, तलवारें, लाठी, बरछा, कुल्हारी, जाली, गंडासी, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए गए म्यान कृपाण को छोडक़र) जैसे हथियारों पर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। उन्होंने आदेशों में कहा है कि यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति, उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

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