पुणे पोर्श केस : केस का एक और पहलू आया सामने , पुलिस ने किया नाबालिग के दादा को गिरफ्तार
इस मामले में लगातार नए-नए पहलू सामने आ रहे हैं। अब नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर ड्राइवर को धमकाने और उसका अपहरण करने का आरोप है।
एक अधिकारी ने बताया कि सुरेंद्र अग्रवाल ने ड्राइवर गंगाराम को धमकी दी थी। अपने बेटे विशाल अग्रवाल के साथ मिलकर ड्राइवर को यह बयान देने के लिए मजबूर किया था कि दुर्घटना के दौरान वो कार चला रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने सुरेंद्र अग्रवाल को शनिवार की सुबह करीब तीन बजे उनके घर से गिरफ्तार किया है।
एक दिन पहले, पुणे पुलिस प्रमुख अमितेश कुमार ने कहा था कि यह दिखाने का प्रयास किया गया था कि कार नाबालिग नहीं चला रहा था।
पुणे क्राइम ब्रांच ने ड्राइवर गंगाराम की शिकायत पर सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उसने शिकायत की थी कि सुरेंद्र अग्रवाल और उसके लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था। उसके साथ मारपीट की थी और पोर्श कार चलाने का दोष लेने की धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि ड्राइवर की शिकायत पर यरवदा पुलिस ने किशोर के दादा और पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 (व्यक्ति को बंधक बनाकर रखने के इरादे से अपहरण) और 368 (गलत तरीके से छिपकर रखना या बंधक बनाकर रखना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
एक अधिकारी ने बताया कि सुरेंद्र अग्रवाल ने ड्राइवर गंगाराम को धमकी दी थी। अपने बेटे विशाल अग्रवाल के साथ मिलकर ड्राइवर को यह बयान देने के लिए मजबूर किया था कि दुर्घटना के दौरान वो कार चला रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने सुरेंद्र अग्रवाल को शनिवार की सुबह करीब तीन बजे उनके घर से गिरफ्तार किया है।
एक दिन पहले, पुणे पुलिस प्रमुख अमितेश कुमार ने कहा था कि यह दिखाने का प्रयास किया गया था कि कार नाबालिग नहीं चला रहा था।
पुणे क्राइम ब्रांच ने ड्राइवर गंगाराम की शिकायत पर सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उसने शिकायत की थी कि सुरेंद्र अग्रवाल और उसके लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था। उसके साथ मारपीट की थी और पोर्श कार चलाने का दोष लेने की धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि ड्राइवर की शिकायत पर यरवदा पुलिस ने किशोर के दादा और पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 (व्यक्ति को बंधक बनाकर रखने के इरादे से अपहरण) और 368 (गलत तरीके से छिपकर रखना या बंधक बनाकर रखना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।