इन स्कूलों पर करेगा शिक्षा विभाग कार्रवाई, आदेश जारी

शिक्षा विभाग ने 1 से 15 जनवरी तक प्रदेश में शीतकालीन छुटि्टयां घोषित की हैं। यह आदेश सरकारी के साथ सभी प्राइवेट स्कूलों समेत नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू होंगे।
शिक्षा विभाग के आदेश की 2 अहम बातें...
1. किसी न किसी बहाने खोले जा रहे निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक उनके पास रिपोर्ट पहुंची हैं कि किसी न किसी बहाने निजी स्कूल खोले जा रहे हैं। जिसमें स्कूल स्टाफ को भी बुलाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 27 दिसंबर को शीतकालीन छुटि्टयां घोषित की हैं।
2. अप्रिय घटना का जिम्मेदार स्कूल होगा अगर शीतकालीन छुटि्टयों के दौरान कोई स्कूल खोलता है तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उस स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश भी की जा सकती है। किसी भी अप्रिय घटना के लिए स्कूल खुद जिम्मेदार होगा। इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए।
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह दिए थे आदेश निदेशालय ने आदेश में कहा था कि 1 से 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। 16 जनवरी को स्कूल खोले जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया था कि इन छुटि्टयों के दौरान CBSE, ICSE बोर्ड आदि के नॉर्म्स के अनुसार बोर्ड कक्षाओं (10वीं और 12वीं) के लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है।
ये आदेश सरकारी और प्राइवेट, दोनों ही स्कूलों पर लागू किए गए थे। इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के साथ स्कूल मुखियों और प्रभारियों को भी इन्हें सख्ती से लागू करने को कहा गया था।