Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को सरकार का दीवाली गिफ्ट, CM ने दी ये मंजूरी

  1. Home
  2. Breaking news

Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को सरकार का दीवाली गिफ्ट, CM ने दी ये मंजूरी

Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को सरकार का दीवाली गिफ्ट, CM ने दी ये मंजूरी

Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को सरकार का दीवाली गिफ्ट, CM ने दी ये मंजूरी


Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉन्ट्रैक्ट, एडहाक, डेली वेज पर काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सीएम की मंजूरी के बाद अब ऐसे कर्मचारी 52 साल तक सरकारी रेगुलर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। 

नए नियमों, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के तहत, किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। नए नियमों के अनुसार कर्मचारियों को पिछली नौकरी में पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या के बराबर आयु में छूट मिलेगी।


सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। नियमों के तहत कर्मचारी आयु में छूट का लाभ केवल एक बार ही उठा सकते हैं। 

नए नोटिफिकेशन में कहा गया है, कि एक बार जब किसी व्यक्ति को आयु में छूट के लाभ के साथ हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड और निगम में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो वह बाद में किसी भी नियुक्ति के लिए दोबारा इसका लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) आयु में छूट देने के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले पिछले नियुक्ति अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे।

वर्तमान में, नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष है। हालांकि, कुछ नौकरियों के लिए कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर प्रवेश आयु लगभग 42 वर्ष है।

इस बीच, कांस्टेबल और एएसआई जैसे पुलिस कर्मियों के पदों के लिए एससी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जहां ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष से कम है, वे भी पांच साल की आयु छूट के लिए पात्र हैं। 

जहां तक ​​पूर्व सैनिकों का सवाल है, जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारी भी शामिल हैं, वे सैन्य सेवा की सीमा तक तीन साल की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट के पात्र हैं।
 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Around The Web

Uttar Pradesh

National