Haryana News: हरियाणा के DGP का सख्त निर्देश, सूबे में पराली जली तो ये शख्स होगा जिम्मेदार
Haryana News: हरियाणा के किसी भी हिस्से में अगर कहीं भी पराली जलाने का कोई मामला सामने आया तो उसके लिए संबंधित थाने का SHO जिम्मेदार होगा।
हरियाणा के DGP ऑफिस की ओर से सभी पुलिस कमिश्नरों, जिलों के एसपी, रेंज के आईजी और एडीजीपी को लिखे गए पत्र में यह बात कही गई है।
DGP ऑफिस ने कहा है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के तहत सभी पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित बनाएं कि उनके अधिकार क्षेत्र में कहीं भी पराली न जलाई जाए।
आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक प्रदेश में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली और साथ लगते राज्यों में गाड़ियों पर पॉल्यूशन के लेवल के हिसाब से रंगीन कोड वाले स्टिकर चस्पां करने के निर्देश भी पुलिस मुख्यालय ने दिए हैं।
प्रदेश के आईजी ट्रैफिक और अन्य अफसरों को इसके पालन के निर्देश दिए गए हैं। आईजी ट्रैफिक को ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ तालमेल बनाकर ये काम पूरा करने के लिए कहा गया है।
हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बढ़ता एयर पॉल्यूशन सभी के लिए चिंता का विषय है। दीपावली पर पटाखों से यह प्रदूषण और बढ़ जाता है और मरीजों को परेशानी होती है।
पटाखों से विषैली गैस निकलती हैं जिनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ‘जगमगाहट सहित और आतिशबाजी रहित’ मनानी चाहिए।
डीजीपी ने कहा कि हम सभी को इस दीपावली पर प्रदूषण न फैलाने का संकल्प लेना चाहिए। लोग जनहित और पर्यावरण हित में आतिशबाजी न चलाएं और दीप जलाकर रोशनी के इस पर्व को मनाएं।