पलवल : चुनाव प्रचार कर रहे दस वाहनों को कागजात नहीं मिलने पर किया इंपाउंड
हरियाणा के जिला पलवल की होडल विधानसभा क्षेत्र में दस वाहनों को मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कागजात नहीं मिलने पर इंपाउंड किया गया है। फील्ड में एफएसटी व एसएसटी टीमों को तैनात किया गया है, जो बिना अनुमति के प्रचार कर रहे वाहनों पर कड़ी नजर रखे हुए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का आह्वान किया कि वे चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति जरूर लें तथा बिना अनुमति के वाहनों पर झंडा, बैनर एवं लाउड स्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार न करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि विधानसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया में उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के समय रोड शो व चुनाव रैलियों के दौरान जनसाधारण को असुविधा न हो। इसके लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले को चलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं उन्होंने बताया कि दो काफिलों में कम से कम 100 मीटर का फासला होना चाहिए। वाहनों पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का आह्वान किया कि वे चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति जरूर लें तथा बिना अनुमति के वाहनों पर झंडा, बैनर एवं लाउड स्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार न करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि विधानसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया में उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के समय रोड शो व चुनाव रैलियों के दौरान जनसाधारण को असुविधा न हो। इसके लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले को चलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं उन्होंने बताया कि दो काफिलों में कम से कम 100 मीटर का फासला होना चाहिए। वाहनों पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।