राहुल गाँधी को मिला सुल्तानपुर कोर्ट का मिला आदेश , 2 जुलाई को होना होगा कोर्ट में पेश

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राहुल गाँधी को मिला सुल्तानपुर कोर्ट का मिला आदेश , 2 जुलाई को होना होगा कोर्ट में पेश

sultanpur


सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह हेट स्पीच केस में 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने राहुल के वकील से पूछा कि वह कहां हैं? वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है। इसलिए वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने राहुल को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।
8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इसी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज किया था। इससे पहले इसी साल राहुल गांधी 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे।
केस 5 साल से चल रहा है। दिसंबर 2023 में MP/MLA कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
राहुल ने 20 फरवरी को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत दी थी। तब से लगातार हर महीने में दो तारीखें पड़ रही हैं।
सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था- "अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।"
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