चेन्नई : BSP नेता को लेकर दायर की गई याचिका को मद्रास कोर्ट ने किया ख़ारिज , ऑफिस में नहीं होगा नेता का शव दफन

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चेन्नई : BSP नेता को लेकर दायर की गई याचिका को मद्रास कोर्ट ने किया ख़ारिज , ऑफिस में नहीं होगा नेता का शव दफन

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तमिलनाडु के चेन्नई में मारे गए बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रदेश अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रॉन्ग के शव को पार्टी कार्यालय में नहीं दफनाया जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने पार्टी कार्यालय में उनका शव दफनाए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका मृत नेता की पत्नी के. पोरकोडी ने लगाई थी।
कोर्ट ने कहा कि BSP ऑफिस संकरी गली में बना है। वहां ज्यादा जगह नहीं है। ऐसे में अगर वहां ज्यादा लोग जमा होते हैं तो भगदड़ का खतरा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि बसपा नेता के शव को चेन्नई से लगे तिरुवल्लुवर जिले में एक एकड़ के निजी प्लॉट में दफनाया जा सकता है। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि शव की अंतिम यात्रा शांतिपूर्वक निकाली जानी चाहिए।
जस्टिस वी भवानी सुब्बारायन ने कहा कि मृत नेता की पत्नी ने उनका शव दफनाने के लिए जो जगह चुनी है, वह एक संकरा रास्ता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उनके दिमाग में कोई और लोकेशन भी है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने तिरुवल्लुवर जिले में जगह का नाम बताया। इसके बाद स्थानीय पंचायत ने जरूरी व्यवस्थाएं कीं।
के. आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार ने यह भी कहा कि वे एक मेमोरियल भी बनाना चाहते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहले वे नेता का अंतिम संस्कार पूरा कर लें। इसके बाद वे मेमोरियल की मांग लेकर राज्य सरकार के पास जा सकते हैं।
के. आर्मस्ट्रॉन्ग की शुक्रवार (5 जुलाई) की शाम उनके घर के बाहर छह हमलावरों ने हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, 52 साल के आर्मस्ट्रॉन्ग शाम करीब 7 बजे चेन्नई स्थित सेम्बियम इलाके के वेणुगोपाल स्ट्रीट पर अपने घर के कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे।
इसी दौरान दो बाइक पर सवार छह लोग आए और उन पर चाकू-तलवारों से हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर भाग गए। आर्मस्ट्रॉन्ग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ​मृत घोषित कर दिया।
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