चुनाव के दौरान अनुचित संसाधनों का प्रयोग करना वर्जित-उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिला के छ: विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियां तथा उम्मीदवार आपस में सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। चुनाव संपन्न होने तक कहीं भी तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक अहम कड़ी है। इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना हम सभी कि नैतिक जिम्मेदारी होती है, जिससे हमारे प्रदेश की साफ-सुथरी छवि बनी रहे और उसका सम्मान बढे। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को रोड शो, रैली या जनसभा करने की अनुमति लेने के लिए सुविधा ऐप पर आवेदन करना होगा। इसके बाद जनसभा व रैली का स्थान पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी बात को लेकर आपस में क्लेश पैदा नहीं होना चाहिए। खासतौर से जनसभा या रोड शो के समय दूसरी पार्टी या प्रत्याशी के कार्यकर्ता विघ्न ना डालें।
उन्होंने कहा कि रोड शो के लिए आवेदन करते समय जो रुट प्रशासन को बताया जाएगा, उसे अनुमति मिलने के पश्चात परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि एक पार्टी अपना रोड शो निकाल रही है और उनका भी वही रुट है तो दो-तीन घंटे के अंतराल में वहां से गुजरें। रोड शो में केवल चुनाव प्रचार किया जा सकता है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रोड शो की वजह से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के हर कार्य को पूरा करवाने में राजनीतिक दल सरकारी अधिकारियों का सहयोग करेंगे। चुनाव के काम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। जिला प्रशासन का सभी पार्टियों व उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार जनसभा का आयोजन नहीं करेगा। चुनाव प्रचार में किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों जैसे नशीले पदार्थ, नकदी आदि का प्रयोग ना करें और ना ही किसी मतदाता पर वोट के लिए दबाव डाला जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव को संपूर्ण कराने में प्रशासन का सहयोग करें।
उन्होंने कहा कि रोड शो के लिए आवेदन करते समय जो रुट प्रशासन को बताया जाएगा, उसे अनुमति मिलने के पश्चात परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि एक पार्टी अपना रोड शो निकाल रही है और उनका भी वही रुट है तो दो-तीन घंटे के अंतराल में वहां से गुजरें। रोड शो में केवल चुनाव प्रचार किया जा सकता है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रोड शो की वजह से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के हर कार्य को पूरा करवाने में राजनीतिक दल सरकारी अधिकारियों का सहयोग करेंगे। चुनाव के काम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। जिला प्रशासन का सभी पार्टियों व उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार जनसभा का आयोजन नहीं करेगा। चुनाव प्रचार में किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों जैसे नशीले पदार्थ, नकदी आदि का प्रयोग ना करें और ना ही किसी मतदाता पर वोट के लिए दबाव डाला जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव को संपूर्ण कराने में प्रशासन का सहयोग करें।