गोहाना खण्ड समिति मेंबर में बीसी ए के लिए नगर बड़ौत और रूखी हुए आरक्षित, 11 वार्ड महिलाओं के आरक्षित लाइव

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गोहाना खण्ड समिति मेंबर में बीसी ए के लिए नगर बड़ौत और रूखी हुए आरक्षित, 11 वार्ड महिलाओं के आरक्षित लाइव

गोहाना खण्ड समिति मेंबर में बीसी ए के लिए नगर बड़ौत और रूखी हुए आरक्षित, 11 वार्ड महिलाओं के आरक्षित लाइव


गोहाना (सोनीपत), 09 जुलाई।                      उपमंडल अधिकारी (ना.) प्रदीप कुमार ने बताया कि पंचायत समिति गोहाना के कुल 24 वार्डों में से 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए कुल पांच वार्ड आरक्षित किये गये हैं, जिनमें दो वार्ड अनुसूचित महिलाओं के लिए भी शामिल हैं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय गोहाना में वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया का आयोजन किया गया।
उपमंडल अधिकारी (ना.) ने हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम 2021 के नियम 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोहाना पंचायत समिति के वार्डों को महिलाओं, अनुसूूचित जाति व पिछड़ा वर्ग (क) के लिए आरक्षित किया गया है। हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया संपन्न करवाई गई है। साथ ही विभागीय महानिदेशक तथा उपायुक्त के निर्देशों की भी पूर्ण अनुपालना की गई है। उन्होंने कहा कि सामान्य जाति की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के वार्डों को मिलाकर कुल 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों में  वार्ड नंबर-2, 5, 7,9,12, 14,19,21,23 तथा वार्ड-11 और वार्ड-16 शामिल हैं।

गोहाना खण्ड समिति मेंबर में बीसी ए के लिए नगर बड़ौत और रूखी हुए आरक्षित, 11 वार्ड महिलाओं के आरक्षित लाइव


उपमंडल अधिकारी (ना.) प्रदीप कुमार ने कहा कि पंचायत समिति गोहाना के कुल 24 वार्डों में से पांच वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये गये हैं, जिनमें वार्ड नंबर- 4, 11, 15, 16 व 17 शामिल हैं। इनमें से वार्ड-11 व वार्ड -16 को अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए प्रत्येक वार्ड में उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता की अधिकता को ध्यान में रखकर आरक्षित किया गया है।
उपमंडल अधिकारी (ना.) ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों को छोडक़र अन्य वार्डों में से पिछड़ा वर्ग (क) के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स के द्वारा दो वार्ड आरक्षित किये गये हैं, जिनमें वार्ड नंबर-1 तथा वार्ड नंबर-20 शामिल हैं। इस प्रकार अनारक्षित वार्डों में वार्ड-3,6,8,10, 13,18, 22 और वार्ड-24 शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने आपत्ति एवं सुझाव भी आमंत्रित किये हैं, जिन्हें सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी मनोज कौशल सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी और आम जनमानस मौजूद थे।A

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