अजमेर: 32 साल पहले हुए सेक्स स्कैंडल के छह दोषियों को उम्रकैद

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अजमेर: 32 साल पहले हुए सेक्स स्कैंडल के छह दोषियों को उम्रकैद

32 साल पहले हुए सेक्स स्कैंडल के छह दोषियों को उम्रकैद

K9 Media


32 साल पहले अजमेर में सामने आए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार, 20 अगस्त को छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 500,000 रुपये के जुर्माना भी लगाया गया है| अदालत ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ ​​टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल बहती, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के समय सभी छह दोषी अदालत में मौजूद थे। इकबाल भाटी नाम के एक आरोपी को एंबुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया| 

1992 में उस समय हड़कंप मच गया जब 100 से अधिक कॉलेज छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी नग्न तस्वीरें प्रकाशित की गईं। बदनामी के डर से कई छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। तत्कालीन सरकार ने मामला सीआईडी-सीबी को सौंप दिया। मामले में 18 प्रतिवादी थे, परन्तु उस समय सिर्फ 4 को सज़ा हुई थी| सुप्रीम कोर्ट ने चार को बरी कर दिया है। 32 साल पहले मुकदमे के दौरान एक ने आत्महत्या कर ली थी। लड़के से छेड़छाड़ के दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें से एक को गौरवान्वित किया गया है जबकि दूसरे के खिलाफ मामला अभी भी लंबित है। आरोपियों में से अलमास महाराज अभी फरार है, इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है और छह के खिलाफ फैसला आज सुनाया गया। इस ब्लैकमेल स्कैंडल पर एक फिल्म भी बनी थी| इस मामले में 104 लोगों ने गवाही दी, वहीं तीन पीड़ित अंत तक अपनी गवाही पर कायम रहे| बता दें कोर्ट ने 208 पेज का फैसला सुनाया है| 

आखिर फैसला आने में देरी क्यों हुई?

सबसे पहला अभियोग आठ प्रतिवादियों के विरुद्ध लाया गया, उसके बाद चार प्रतिवादियों के विरुद्ध चार अलग-अलग अभियोग लगाए गए। इसके बाद पुलिस ने छह अन्य संदिग्धों के खिलाफ चार और आरोप दर्ज किए। जानकारों का कहना है कि यह पुलिस की सबसे बड़ी गलती है और 32 साल बाद भी इस मामले में न्याय नहीं मिला, पुलिस को हर बार किसी नए संदिग्ध को गिरफ्तार करने पर नया आरोप दर्ज करना पड़ता था। चल रहे मुकदमे को रद्द कर दिया गया और नया मुकदमा आयोजित किया गया। परिणामस्वरूप, पीड़ितों और गवाहों को समान बयान देने के लिए कई बार अदालत में उपस्थित होना पड़ा।

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