वैक्सीनेशन को लेकर DDMA ने उठाया बड़ा कदम, अब बाजारों में भी नो वैक्सीन-नो एंट्री नियम होगा लागू

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वैक्सीनेशन को लेकर DDMA ने उठाया बड़ा कदम, अब बाजारों में भी नो वैक्सीन-नो एंट्री नियम होगा लागू

वैक्सीनेशन को लेकर DDMA ने उठाया बड़ा कदम, अब बाजारों में भी नो वैक्सीन-नो एंट्री नियम होगा लागू


दिल्ली |  दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को रोकने के लिए दिल्ली सरकार हर तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। जिसको लेकर अब DDMA ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए उप जिला मजिस्ट्रेट ने एक निर्देश भी जारी किया है। अब दिल्ली में सभी व्यापारियों, बाजार संघों, दुकानदारों, फेरीवालों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। टीकाकरण की जांच के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। जिला प्रशासन ने कहा कि जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें बाजारों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी

 दिल्ली में सभी को वैक्सीन लेना अब अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए सभी 11 राजस्व जिलों के उप-जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) बाजारों की दूकानों से टीकाकरण कर्मचारियों की सूची जल्द जमा कराने को कहा है। उप-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मांगी गई सूची के बाद अब जिन लोगों को पहली खुराक नहीं लगी है उन्हें भी अब टीकाकरण करवाना होगा। जिन बाजारों के सभी कर्मचारी, व्यापारी और दुकानदारों को वैक्सीन लग जाएगी उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के ओर से एक उस बाजार को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र में बताया जाएगा कि इस बाजार के सभी पात्र कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 'पूरी तरह से टीकाकरण बाजार' का डिस्प्ले बोर्ड बाजारों के प्रवेश और निकासी पर ही होगा। फिलहाल अब तक सरोजनी नगर बाजार के कुछ दुकानदारों और मॉल के अलावा सलेक्ट सीटी वॉक और साकेत के डीएलएफ मॉल द्वारा ये प्रमाण ले लिया गया है

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