जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए जिलाधीश ने आदेशों में किया संसोधन

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जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए जिलाधीश ने आदेशों में किया संसोधन

जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए जिलाधीश ने आदेशों में किया संसोधन


जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए जिलाधीश ने आदेशों में किया संसोधन
-कोरोना संक्रमण के मद्देनजर समय व जगह अनुसार खोली जा सकेंगी आवश्यक सेवाएं से संबंधित दुकानें
सोनीपत, 09 मई।         जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने 06 मई को पारित आदेशों में संसोधन करते हुए कहा कि प्रदेश में बढते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 10 मई सुबह 05 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुविधाओं को देखते हुए जिला में आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है।
जिलाधीश ने कहा कि दूध या डेयरी उत्पाद से संबंधि विशेष दुकाने हर रोज सुबह 06 बजे से सुबह 08 बजे तथा सायं को 06 बजे से रात 08 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा फल व सब्जियों के विक्रेता तथा रेहड़ी वाले प्रशासन द्वारा आबंटित क्षेत्रों में सुबह 08 बजे से सांय 06 बजे तक फल व सब्जी बेच सकेंगे। इसके अलावा किरयाने की दुकाने सुबह 07 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुली रहेंगी। जिलाधीश ने कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए किरयाने की दुकानों के मालिक होम डिलीवरी पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि ऐसा करने से दुकान पर लोगों की ज्यादा भीड़ जमा नहीं होगी और कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकेगा।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि मेडिकल हॉल, दवाईयों की दुकाने, फार्मेसी तथा कृषि उत्पाद खरीद केन्द्रों को खरीद के लिए नहीं केवल उठान के लिए हर रोज खुलेंगे।   सभी कीटनाशन, बीज, उर्वरक, पशु आहार से संबंधित दुकानें तथा कृषि यंत्रों से संबंधित दुकाने प्रात: 10 बजे से दोपहर बाद 03 बजे  की बजाय अब सुबह 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी। 
जिलाधीश ने कहा कि नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पम्पों को छोडकर जिला में सभी पेट्रोल पम्प सुबह 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पम्प चौबीसो घण्टे खुले रहेंगे।  
जिलाधीश ने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में एक तरह के सामान के एक से अधिक दुकानें है तो वहां संबंधित नगरनिगम या नगरपालिका कमेटी उन दुकानों के पर नंबर डालकर ओड-ईवन के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति देंगी। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार विशेष रूप से यह बात का ध्यान रखें कि अपनी दुकान पर भीड़ को इक्_ा न होने दें। अगर किसी जगह पर ऐसा पाया गया तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
जिलाधीश ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा आवश्यकता पडऩे पर ही अपने घरों से बाहर निकले। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करने के साथ-साथ सामाजिक दूरी का भी पालन करें और अपने हाथों को सैनेटाईजर या साबुन से दिन में कई बार धोएं ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। 

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