बैंक अकाउंट से लेकर आधार कार्ड जानिए क्या सुविधाएं मिलेंगी अफगानिस्तान से भारत आए लोगों को |

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बैंक अकाउंट से लेकर आधार कार्ड जानिए क्या सुविधाएं मिलेंगी अफगानिस्तान से भारत आए लोगों को |

बैंक अकाउंट से लेकर आधार कार्ड जानिए क्या सुविधाएं मिलेंगी अफगानिस्तान से भारत आए लोगों को |


20 साल बाद तालिबान के सत्‍ता पर काबिज होते ही भारत में भी रिश्‍तों को लेकर नए समीकरणों पर चर्चा शुरू हो गई है. भारत और अफगानिस्‍तान का इतिहास कई तरह से आपस में जुड़ा है. भारत में पहले से ही कई अफगान नागरिक रह रहे हैं मगर इस नए संकट के बाद कुछ और नागरिक अब देश आना चाहते हैं. भारत की तरफ से एक खास वीजा कैटेगरी भी शुरू कर दी गई है. क्‍या होगा जब अफगानिस्‍तान का कोई नागरिक भारत में शरण लेगा तो? आइए आज हम आपको देश की रिफ्यूजी पॉलिसी के बारे में बताते हैं. ये भी जानिए कि जब अफगानिस्‍तान से नागरिक भारत में आएंगे तो उन्‍हें देश में क्‍या सुविधाएं मिलेंगी.

यूनाइटेड नेशंस कनवेंशन 1951 के आर्टिकल 1 के पैरा 2 में रिफ्यूजी की परिभाषा कुछ इस तरह से है, ‘वो व्‍यक्ति जिसने जाति, धर्म, राष्‍ट्रीयता, किसी खास सामजिक संगठन या फिर राजनीतिक विचारधारा के चलते अपनी जान का खतरा महसूस होता है, जो अपने देश के बाहर है और इस डर के चलते अपने देश में नहीं रह सकता.’

भारत में मानवीय आधारों पर दूसरे देश के नागरिकों को शरण देने का नियम है. भारत में उसी समय किसी को शरण मिलेगी जब किसी व्‍यक्ति के पास मानवाधिकार उल्‍लंघनों से बचकर भागने के अलावा कोई और विक‍ल्‍प न हो, उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असुरक्षा महसूस हो रही, उसके देश में हिंसा हो रही हो या फिर किसी सिविल वॉर के चलते किसी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा हो.

यह ध्‍यान रखने की जरूरत है कि अस्‍थायी नागरिक, पर्यटक, गैरकानूनी आर्थिक मजदूर, अपराधी, जासूस, घुसपैठिए और आतंकियों को कभी भी शरण नहीं दी जा सकती है. इसके अलावा अपने देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाला व्‍यक्ति भी रिफ्यूजी नहीं कहलाएगा.

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