गोहाना : गांव माहरा में सरपंच द्वारा जानकारी न देने पर लगा 25 हजार रुपये का जुर्माना

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गोहाना : गांव माहरा में सरपंच द्वारा जानकारी न देने पर लगा 25 हजार रुपये का जुर्माना

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सूचना के अधिकार के तहत एक ग्रामीण ने गांव माहरा की सरपंच से 10 बिंदुओं को लेकर जानकारी मांगी। सरपंच द्वारा जानकारी नहीं दी गई। इस ग्रामीण ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली, जिसके बावजूद पूरी सूचना नहीं दी गई। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया और सरपंच आयोग के पास सुनवाई के लिए भी नहीं पहुंची। इस पर आयोग ने सरपंच पूनम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
 गांव माहरा के ग्रामीण जसवंत ने जुलाई 2023 में सूचना के अधिकार के तहत सरपंच पूनम से जानकारी मांगी। उन्होंने पंचायत खाते में जमा राशि, पंचायत खाते से चेक व नकद में राशि निकालने, पंचायत तालाब की बोली करवाने, नलकूपों की मरम्मत और अन्य बिंदुओं को लेकर सूचना मांगी थी। सरपंच द्वारा पूरी सूचनाएं नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने बीपीडीओ कार्यालय की शरण ली। वहां से आदेश देने के बावजूद जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद जसवंत ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। जून 2024 में आयोग ने सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद सरपंच को सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन वे नहीं पहुंची। राज्य सूचना आयुक्त डा. जगबीर सिंह ने सरपंच पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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