हर घर हर गृहिणी योजना के सभी पात्र करवाएं अपना पंजीकरण-उपयुक्त डॉ० मनोज कुमार

उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर हर गृहिणी योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना न सिर्फ बीपीएल व एएवाई श्रेणी के परिवारों को सशक्त बनाने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है।
उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत 500 रुपये में प्रतिवर्ष 12 गैस सिलेंडर पात्र परिवार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि पात्र व्यक्ति के खाते में सीधी ट्रांसफर की जाती है। उन्होंने कहा कि मासिक सहायता के माध्यम से यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है।
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें:-
उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि लाभार्थी महिला हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए व परिवार बीपीएल/एएवाई श्रेणी का होना चाहिए। लाभार्थी के पास एलपीजी गैस कनेक्शन होना अनिवार्य है। हरियाणा राज्य का परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए ताकि ऑनलाइन सब्सिडी खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सके।
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:-
उपायुक्त ने बताया कि पात्र परिवार https://epds.haryanafood.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति की जांच भी इसी पोर्टल पर की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य हरियाणा के सभी पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत 500 रुपये में प्रतिवर्ष 12 गैस सिलेंडर पात्र परिवार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि पात्र व्यक्ति के खाते में सीधी ट्रांसफर की जाती है। उन्होंने कहा कि मासिक सहायता के माध्यम से यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है।
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें:-
उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि लाभार्थी महिला हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए व परिवार बीपीएल/एएवाई श्रेणी का होना चाहिए। लाभार्थी के पास एलपीजी गैस कनेक्शन होना अनिवार्य है। हरियाणा राज्य का परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए ताकि ऑनलाइन सब्सिडी खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सके।
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:-
उपायुक्त ने बताया कि पात्र परिवार https://epds.haryanafood.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति की जांच भी इसी पोर्टल पर की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य हरियाणा के सभी पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें।