हरियाणा ट्रैफिक रूल्स में बदलाव: अब चालान नहीं भरा तो मिलेगी ऐसी सजा

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हरियाणा ट्रैफिक रूल्स में बदलाव: अब चालान नहीं भरा तो मिलेगी ऐसी सजा

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हरियाणा में ट्रैफिक रूल्स में बड़े बदलाव की खबर आई है। अब जो वाहन चालक  चालान कटने के बाद उसे नजरअंदाज करते थे, उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है। यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने हरियाणा ट्रैफिक रूल्स में बदलाव को लेकर बताया कि यदि चालान कटने के 90 दिन के अंदर उसे नहीं भरा, तो उस वाहन चालक की गाड़ी को ही जब्त कर लिया जाएगा।


ये कदम सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि लंबे समय से चालान न भरने के कारण होने वाले नुकसान को रोका लगाई जा सके। अब वाहन चालकों को या तो निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना होगा, नहीं तो  उनके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपना चालान समय पर भरें।


यमुनानगर में ट्रैफिक इंचार्ज ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि अगर 90 दिन के अंदर चालान का भुगतान नहीं किया, तो उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। यह कदम सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के लिए उठाया गया है। समय पर चालान न भरने पर जुर्माना राशि भी बढ़ सकती है, जिससे वाहन मालिकों को और अधिक आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है। इससे न सिर्फ सरकार को राजस्व मिलेगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा।

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