Haryana News: दिल्ली हाईकोर्ट ने मन्नत ढाबा ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने वाले नकलचियों पर लगाई रोक

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Haryana News: दिल्ली हाईकोर्ट ने मन्नत ढाबा ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने वाले नकलचियों पर लगाई रोक

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 Haryana News: हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल के प्रसिद्ध मन्नत ब्रांड का देश के कई हिस्सों में मिलते जुलते नामों से इस्तेमाल होने लगा था। मन्नत की नकल कर भ्रमित किया जा रहा था। इसके खिलाफ मन्नत ग्रुप के प्रतिनिधियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने मन्नत से मिलते जुलते नामों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यदि किसी ने इस ब्रांड से मिलते जुलते नाम इस्तेमाल किए तो यह विशेष मालिकाना अधिकारों का उल्लंघन होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में बताया गया है कि अन्य भोजनालयों द्वारा मुरथल के मन्नत ढाबा ब्रांड नाम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। अदालत में अर्जी दायर की गई  दी गई थी कि बहुत से ढाबा संचालक अपने प्रतिष्ठानों को मन्नत ढाबा, न्यू मन्नत ढाबा, श्री मन्नत ढाबा, अपना मन्नत ढाबा आदि नामों से चला रहे हैं और उनमें से कुछ अब रिब्रांड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके आउटलेट पर ये नाम लिए हुए हैं। 

4 जनवरी को पारित आदेशों में न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने कहा कि अन्य प्रतिष्ठानों या संस्थानों द्वारा समान या भ्रामक तरीके से मन्नत ब्रांड नाम का उपयोग मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रखे गए ट्रेडमार्क पर विशेष मालिकाना अधिकारों का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा है कि मन्नत ब्रांड का नाम दूसरे प्रतिष्ठानों के लिए उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। मन्नत ढाबा, श्री मन्नत ढाबा, न्यू मन्नत ढाबा, अपना मन्नत ढाबा वगैरह, या कोई अन्य चिह्न या व्यापार संकेत जो प्रसिद्ध और पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान या भ्रामक रूप से समान है, उसका इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा। 

यहां बता दें कि मुरथल के प्रसिद्ध मन्नत ढाबा ग्रुप वर्ष 2008 से चल रहा है, जो अब एक चेन का रूप धारण कर चुका है। प्रसिद्ध ब्रांड होने के कारण कुछ लोगों ने अपना व्यापार चलाने के लिए मन्नत से मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल शुरु कर दिया था। यही कारण है कि मन्नत ग्रुप को इस मामले में अदालत की शरण लेनी पड़ी। अब अदालत ने मन्नत ग्रुप के पक्ष में फैसला सुनाकर उन्हें राहत दी है।

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