सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की कैशलैस सुविधा

सड़क दुर्घटना में घायल हुए पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा फायदेमंद साबित होती जा रही है सड़क दुर्घटना में घायल हुए पीड़ितों को किसी भी प्राइवेट अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक फ्री उपचार मिल सकेगा। जिला पुलिस व स्वास्थ्य विभाग भिवानी के द्वारा दुर्घटना में घायल तीन घायलों को तुरंत सामान्य अस्पताल भिवानी में पहुंचकर सरकार द्वारा दी गई कैशलेस सुविधा से इलाज उपलब्ध कराया गया।
पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग भिवानी ने मिलकर मात्र 06 घंटे में ही दस्तावेज प्रक्रिया पूरी कर सरकार द्वारा दी गई कैशलेस सुविधा का इलाज तीन दुर्घटना में घायल घायलों को इसका फायदा दिलाया।
इस बार में ट्रैफिक एसएचओ सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया की पुलिस अधीक्षक भिवानी नीतीश अग्रवाल ने कहा कि है कि भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जन हानि को रोकने के लिए पीड़ितों के लिए कैश लेस उपचार की योजना लागू की है। इसका उद्देश्य पीड़ितों को चिकित्सा सेवाएँ समय और संवेदनशील तरीके से प्रदान की जाएँ खासकर उस सुनहरे घंटे के दौरान जब मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे अधिक होती है। इस पायलट प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), पुलिस, अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) आदि को शामिल किया गया हैं।
SHO सुरेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित, दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 07 दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज करवा सकते है।यह किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी। यदि सड़क दुर्घटना का पीड़ित व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार की समान लाभ प्रदान करने वाली अन्य योजनाओं का लाभार्थी है, तो इस योजना के तहत उपचार अन्य योजनाओं से पहले समाप्त हो जाएगा। वे पीड़ित जिनका अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना के समय से 24 घंटे बीत जाने के बाद होता है, उन्हें इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से उपचार प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अस्पताल इस योजना के लिए सूचीबद्ध किए गए है।
जिला पुलिस भिवानी, ERV-112 व स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस के द्वारा थाना सदर भिवानी के अंतर्गत क्षेत्र में एक ट्रक व रिट्ज गाड़ी की टक्कर हो गई थी जिसमें पुलिस के द्वारा तुरंत ट्रक चालक व रिट्ज गाड़ी चालक को सामान्य अस्पताल भिवानी में पहुंचाया गया था।
थाना शहर भिवानी क्षेत्र के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल चालक का ऑटो से एक्सीडेंट हो गया था जिसमें पुलिस, ERV-112 व एम्बुलेंस के द्वारा मोटरसाइकिल चालक को तुरंत सामान्य अस्पताल में भिजवाकर कैशलेस सुविधा के तहत उसका इलाज आरंभ करवाया गया।
पुलिस अधीक्षक भिवानी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों, डायल 112 की ERV, राइडर, PCR को निर्देश दिए कि यदि उनके पास किसी सड़क दुर्घटना के बारे में सूचना मिलती है, तो वे जल्द से जल्द बिना किसी देरी के दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित को निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल तक पहुंचाने में सहायता करे। साथ ही eDAR एप्लीकेशन पर सड़क दुर्घटना के बारे में प्रारंभिक विवरण भी भरे।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हिट एंड रन मामलों में संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ट्रैफिक रूल्स में हिट एंड रन सड़क दुर्घटना का कारण बनने और उसके बाद न रुकना आपराधिक कृत्य है । यह अपराध की श्रेणी में आता है।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि उन्हें अगर किसी भी सड़क दुर्घटना के बारे ने जानकारी मिले तो तुरंत डायल 112 पर सूचित करे।