Haryana Awas Yojna: हरियाणा सरकार फ्री में करवा रही है मकान की मरम्मत, जानिए पूरी योजना

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Haryana Awas Yojna: हरियाणा सरकार फ्री में करवा रही है मकान की मरम्मत, जानिए पूरी योजना

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 Haryana Awas Yojna: हरियाणा में डॉ. बीआर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत एक अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 496 लाभपात्रों को तीन करोड़ 96 लाख 80 हजार रुपए की सहायता दी जा चुकी है।

 एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को उनकी मकान की मरम्मत हेतु आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत जो भी नागरिक सरकार द्वारा मकान की मरम्मत के लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि लेना चाहते हैं वे पात्रता को चेक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। 

        उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवार को 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि एकमुश्त दी जाती है, जिसे लाभार्थी के पंजीकृत और आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए हरियाणा एससीबीसीडॉटजीओवीडॉटइन वेबसाईट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है।

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

        इस योजना के लिए फार्म को गांव के सरपंच या शहर में नगर पार्षद से सत्यापित करवाना आवश्यक है। आवेदक अपनी फैमिली आईडी, राशन कार्ड (बीपीएल कार्ड धारकों के लिए), बैंक खाता कॉपी, रिहायशी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, मकान की रजिस्ट्री/ फर्द, परिवार पहचान-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवेदक की मकान के सामने खड़े होकर फोटो तथा बिजली का बिल/ पानी का बिल/ चूल्हा टैक्स/ हाउस टैक्स इन में से कोई एक दस्तावेज और मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण आदि दस्तावेज आवेदन के साथ जरूर लगाए। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। 

डॉ. बीआर अम्बेडकर नवीनीकरण आवास योजना के लिए योग्यता

        इस योजना का आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो। आवेदक का नाम बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक न हो। आवेदक जिस घर की मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता राशि लेना चाहता है, वह मकान 10 वर्ष या इससे अधिक वर्षों से आवेदक के नाम होना चाहिए और मरम्मत के लायक होना चाहिए तथा आवेदक के द्वारा पहले उस घर की मरम्मत के लिए किसी भी विभाग से अनुदान/पैसा ना लिया गया हो।

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