Haryana News: हरियाणा की अदालत ने दिया कलमतोड़ फैसला, रेपिस्ट को दी फांसी की सजा

Haryana News: हरियाणा के कैथल में 7 साल की नाबालिग से पहले रेप और फिर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी पवन को फांसी की सजा सुनाई है।
एडीजे डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया। जिला स्तर पर पहली बार किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है।
डीडीए जय भगवान गोयल ने बताया कि इस मामले में लगातार दो दिन बहस चली।
बहस के दौरान उन्होंने इस केस में माननीय कोर्ट से अधिक सजा देने की मांग की थी।
इसके साथ ही पीड़ित परिवार को DLSA के माध्यम से 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले अक्टूबर को दोषी पवन ने 7 साल की बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।
घटना के सबूत मिटाने के बाद बच्ची के शव को जला दिया था।
बच्ची का अधजला शव पास के जंगलों में मिला था। पवन ने मुंह दबाकर उसकी हत्या की थी।
उसके बाद पवन सबूत नष्ट करने के मकसद से पेट्रोल लेकर आया और उसके शव पर छिड़ककर आग लगा थी।
जांच के दौरान के पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली।
जिसमें पवन बच्ची को ले जाता हुआ नजर आया। इस बारे में थाना कलायत में केस दर्ज किया था।