Haryana New Scheme: हरियाणा सरकार ने लागू की नई स्कीम, जानिए क्या है इसमें खास

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Haryana New Scheme: हरियाणा सरकार ने लागू की नई स्कीम, जानिए क्या है इसमें खास

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हरियाणा में आबकारी कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने इसकी शुरुआत कर दी है। इस स्कीम के शुरू होने के बाद अब डिस्प्यूटेड टैक्स में अगर 50 लाख रुपए का अमाउंट है तो उसका 30% और अगर 50 लाख से अधिक है तो उसका 50 प्रतिशत तक भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग के लिए विवादों से समाधान योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत अब तक एक दर्जन से अधिक योजनाओं पर काम होगा।

सीएम ने बताया कि प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में हरियाणा बड़े राज्यों में पूरे देश में सबसे आगे है। आज 7 अलग-अलग तरह की टैक्स की समस्याओं के समाधान के लिए स्कीमों की शुरुआत की गई है।

गुरुग्राम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला।

टैक्स को लेकर ये लिए गए फैसले
सीएम ने बताया कि अगर अनडिस्प्यूटेड टैक्स जिसकी कोई अपील नहीं की गई उस पर कोई भी पेनल्टी और ब्याज नहीं लगेगा। इसके साथ ही 50 लाख से कम की राशि होने पर 40 फीसदी और 50 लाख से अधिक राशि होने पर 60% का भुगतान करना होगा। डिफ्रेंशियल टैक्स कैटेगरी में कुल राशि का 30 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपए तक के भुगतान की राशि एक किस्त में देनी होगी। 25 लाख तक के भुगतान की राशि के लिए 50-50 प्रतिशत की 2 स्लैब बनाई गई है।

इसके अलावा 25 लाख से अधिक की राशि होने पर 40-30-30 की और तीन स्लैब बनाई जाएंगी। इससे पहले भी व्यापारियों के नुकसान के 2 महीने में हरियाणा सरकार भरपाई कर चुकी है।

डिप्टी सीएम बोले- व्यापारियों की पूरी हुई 2 मांगें
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक साल से कम वक्त में इसी हॉल में दो मांग रखी गई थी, एक जीएसटी ट्रिब्यूनल की बैंच और दूसरी वैट से संबंधित समस्याओं का समाधान। आज ये दोनों मांगें पूरी हो गई हैं। जीएसटी काउंसिल से गुरुग्राम और हिसार की बैंच की मंज़ूरी मिली है। डिप्टी सीएम ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए सूचना और समस्याओं के लिए चैट बॉट और बूथ भी बनाए जा सकते हैं। टैक्स की कलेक्शन में आई 13 फीसदी की बढ़ोतरी में लोगों का सहयोग ही है।

66000 करोड़ लाएंगे टैक्स कलेक्शन
डिप्टी सीएम ने बताया कि हरियाणा में टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को 66000 करोड़ तक लेकर जाएंगे। मेरा बिल मेरा अधिकार जैसे प्रावधान लाने वाला हरियाणा पहला राज्य बन चुका है। हमनें जीएसटी काउंसिल से भी इस स्कीम के ज़रिए लकी ड्रा का प्रावधान कराया है। हमारे सुझाव को जीएसटी काउंसिल ने 5 राज्यों में पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। हरियाणा लगातार इस सरकार में प्रगति के रास्ते में चल रहा है। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

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