Haryana News: हरियाणा सरकार को बड़ा झटका, इस फैसले पर लगाई रोक

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Haryana News: हरियाणा सरकार को बड़ा झटका, इस फैसले पर लगाई रोक

हरियाणा सरकार को बड़ा झटका


 Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका दिया है जब उन्होंने सरकार के अनुसूचित जाति (SC) कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की डेट तय की है और उन्होंने कहा है कि इस बीच कोई और प्रमोशन नहीं किया जाएगा।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका दिया है जब उन्होंने सरकार के अनुसूचित जाति (SC) कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की डेट तय की है और उन्होंने कहा है कि इस बीच कोई और प्रमोशन नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने इस बारे में यह भी कहा है कि 7 अक्टूबर, 2023 के लागू निर्देशों के अनुसार पदोन्नति की नीति को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में निर्णय के अधीन होगी, जिसके तहत मानव संसाधन विभाग ने हरियाणा को निर्देश दिया था कि सरकारी विभाग अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देगा। प्रमोशनल कोटा के स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत की सीमा तक समूह ए और बी पदों के सभी संवर्गों में आरक्षण दिया जाना था।

Provide Documents, Establish Chandigarh as Capital: Punjab and Haryana High  Court | India.com

यह निर्णय कई आधारों परमिल है कि अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का आकलन करने की कवायद, आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राय तैयार करने से पहले की जानी थी। यह भी तर्क दिया गया कि आरक्षण प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार के पास थी और इसे विभागीय पदोन्नति समिति को नहीं सौंपा जा सकता था। इसके अलावा, पदोन्नति पदों में आरक्षण प्रदान करने से पहले क्रीमी एससी लेयर को बाहर करना आवश्यक था और अनुच्छेद 335 के मापदंडों को पूरा करने के लिए यह अभ्यास आवश्यक था।

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