Haryana News: हरियाणा में आवारा पशु को लेकर मुआवजा तय करेगी सरकार, जानिए पूरी अपडेट
हरियाणा में आवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे को लेकर सरकार ने कमेटी गठन का फैसला किया है। इन कमेटियों का जिला स्तर पर गठन किया जाएगा।
दावा पेश करने पर 4 माह के अंदर कमेटी मुआवजे को लेकर अपना निर्णय देगी। फैसला होने पर 6 सप्ताह के अंदर दावेदार को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
CS संजीव कौशल ने बताया कि सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक निर्णय को लागू करने के संबंध में बुलाई गई मीटिंग में जिला स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक या उप-पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक), संबंधित क्षेत्र का सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) का प्रतिनिधि इस कमेटी के सदस्य होंगे।
पंचायत एरिया में DDPO होंगे मेंबर
मुख्य सचिव ने बताया कि यदि आवारा पशुओं से दुर्घटना पंचायत एरिया में होती है तो DDPO, यदि जंगली जानवर से दुर्घटना होती है तो DFO, यदि राजमार्ग पर होती है तो एक्सियन, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर, यदि पालिका क्षेत्र में होती है तो अतिरिक्त आयुक्त या पालिका सचिव, यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य वाले क्षेत्र में होती है तो संबंधित कंपनी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदि इस कमेटी के सदस्य होंगे।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मुआवजे के बारे में निर्णय लेते समय मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के दिशा-निर्देशों और मानकों को ध्यान में रखा जाएगा।
गाय, बैल, सांड, गधा, नील गाय होंगे आवारा पशु
सीएम संजीव कौशल ने बताया कि मुआवजे पर निर्णय संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या NHAI के परियोजना निदेशक को भेजा जाएगा, जिसे 6 सप्ताह के अंदर दावेदार को मुआवजे का भुगतान करना होगा।
उन्होंने बताया कि आवारा पशुओं में गाय, बैल, सांड, गधा, नील गाय, भैंस सहित पालतू जानवर भी शामिल होंगे।
उच्च न्यायालय ने कुत्ते का एक दांत लगने पर 10 हजार रुपए और यदि कुत्ते के काटने पर किसी व्यक्ति का मांस उखड़ जाता है तो कम से कम 20 हजार रुपए मुआवजा देने के लिए कहा है।