Haryana News: हरियाणा में अगर आपको खरीदना है मकान और प्लाट, तो यह जरूरी खबर आपके लिए है
हरियाणा में अभी पुराने रेट पर ही मकान, प्लाट और दुकान की रजिस्ट्री होगी। इसकी वजह यह है कि नए कलेक्टर रेटों को मौजूदा समय में लागू करने का फैसला वित्तीय आयुक्त राजस्व (FCR) ने स्थगित कर दिया है। FCR के इस फैसले से राज्य के हजारों लोगों को राहत मिली है। हालांकि यह कुछ दिन के लिए ही राहत मिली है। क्योंकि जब तक नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होते हैं तब तक लाेग पुराने रेटों में ही अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करा सकते हैं।
नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद से कई कॉमर्शियल व डोमेस्टिक प्रॉपर्टियों के गवर्नमेंट रेटों में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले सभी जिले में जिला प्रशासन व राजस्व विभाग ने नए कलेक्टर रेट को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। बस इन्हें 1 जनवरी 2024 से लागू करना था। रेट नहीं बढ़ाने के फैसले को लेकर जिला राजस्व अधिकारियों को FCR की ओर से जानकारी दे दी गई है।
नए रेटों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं
अब नए कलेक्टर रेट कब से लागू किए जाएंगे इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्योंकि FCR ने आगामी आदेशों तक पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में लोगों में भी सोमवार से अपने क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने को लेकर राहत जरूर दिखाई देगी। क्योंकि नए कलेक्टर रेट के लागू होने के बाद से तो रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
कंप्यूटर में अपलोड हो चुका है डेटा
अभी तक जिला राजस्व विभाग सभी तहसीलदारों से अपने-अपने क्षेत्र के अनुमानित कलेक्टर रेट मंगाता था। इसमें एक विशेष फार्मूले को लगाकर आकलन के आधार पर क्षेत्र के रेट बढ़ाए या घटाए जाते थे। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई, मगर महीने के आखिरी सप्ताह में सरकार ने कंप्यूटर आधारित कलेक्टर रेट निर्धारित करने के निर्देश दिए। जिसके बाद कंप्यूटर में पिछले साल के कलेक्टर रेटों का डेटा शामिल कर नए कलेक्टर रेटों का आकलन किया है। जिलों में नए कलेक्टर रेटों को लेकर आपत्तियां आ रही हैं। इन आपत्तियों का अब जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही समाधान होने की उम्मीद है।