HPSC Jobs: हरियाणा लोक सेवा आयोग बाहरी उम्मीदवारों पर हुआ मेहरबान, आवेदन के लिए नहीं मांगा ये दस्तावेज

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HPSC Jobs: हरियाणा लोक सेवा आयोग बाहरी उम्मीदवारों पर हुआ मेहरबान, आवेदन के लिए नहीं मांगा ये दस्तावेज

 हरियाणा लोक सेवा आयोग बाहरी उम्मीदवारों पर हुआ मेहरबान


 HPSC Jobs: हरियाणा में सामान्य श्रेणी के पदों के लिए किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के आने से सामान्य श्रेणी में प्रतियोगिता बढ़ेगी.। हालांकि, आरक्षित पदों के लिए बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। 

इनके लिए हरियाणा के आरक्षित वर्ग के ही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। नौकरियों में भ्रष्टाचार और अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) एक फिर चर्चा में है। इस बार आयोग ने एचसीएस (न्यायिक शाखा) भर्ती के लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों पर मेहरबानी की है। 

इस भर्ती में वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है। उनको आयोग द्वारा जारी फार्म भरके स्व:हस्ताक्षित करके हरियाणा की उस रिहायश का पता लिखना होगा, जहां वे इस समय रह रहे हैं। आयोग के इस फैसले से मूलरूप से हरियाणा के रहने वाले अभ्यर्थियों में रोष है। वहीं, विपक्षी दलों के नेताओं ने भी आयोग को निशाने पर लिया है। कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों के युवाओं की पहचान छिपाने के लिए यह फैसला लिया गया है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। 

दरअसल आयोग ने एचसीएस (न्यायिक शाखा) के 174 पदों के लिए पद विज्ञापित किया है। 31 जनवरी तक इन पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा में सामान्य श्रेणी के पदों के लिए किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के आने से सामान्य श्रेणी में प्रतियोगिता बढ़ेगी। 

हालांकि, आरक्षित पदों के लिए बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इनके लिए हरियाणा के आरक्षित वर्ग के ही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। आयोग के पत्र से केवल बाहरी अभ्यर्थी खुद को हरियाणा का निवासी बता सकेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि केवल स्व हस्ताक्षरित फार्म अपलोड करने को कहा है, ऐसे में ये तस्दीक कौन करेगा कि बाहरी अभ्यर्थी कब से हरियाणा में रह रहा है या नहीं

आयोग भर्ती के नियमों, शर्तों और सिलेबस में लगातार बदलाव कर रहा है। इसका असर ये है कि आयोग की अधिकतर भर्तियों में पद खाली रह रहे हैं। लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत और आरक्षित के लिए 40 प्रतिशत की शर्त लगाई गई है। 

इसी प्रकार, एक दिन पहले ही पर्यावरण सहायक अभियंता के पदों को लेकर सिलेबस से हरियाणा सामान्य ज्ञान के 20 प्रतिशत अंकों हटा दिया गया है

इन भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी चयनित
सहायक प्रोफेसर राजनीतिक शास्त्र 18 11
एसडीओ इलेक्ट्रिकल 80 78 (बाद में रद्द किया)
एसडीओ इलेक्ट्रिकल 99 77
लेक्चरर ग्रुप ब टेक्निकल 157 103
एचसीएस कार्यकारी शाखा-2017 3 1
डीएचओ (बागवानी) 26 12
एचसीएस-2022 *बीडीपीओ   7 4

इन भर्तियों में खाली रहे पद
एचसीएस (कार्यकारी शाखा) 100 39
एडीओ कृषि विभाग 600 550
पीजीटी संगीत 80 55
पीजीटी राजनीतिक शास्त्र 287 95
लेक्चरर इलेक्ट्रिकल 61 21
लेक्चरर कंप्यूटर *इंजीनियरिंग 44 10
लेक्चरर इंस्ट्रूमेंट 17

हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बिना डोमिसाइल के ही बाहरी राज्यों के युवा खुद हरियाणा का रिहायशी बता सकेंगे। इस पत्र को जारी करने का मतलब क्या है। सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, जिससे हरियाणा के बजाय बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी मिले और वह लगातार मिल रही है। इस फैसले को वापस लिया जाए। 
 
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पहले ये पता लग जाता था कि किस भर्ती में कितने बाहरी राज्यों के नौकरी लगे लेकिन अब सब हरियाणावी बताए जाएंगे। आयोग के चेयरमैन बिहार से हैं, इसलिए वह बाहर के युवाओं को हरियाणा में पूरा मौका दे रहे हैं। 

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