हरियाणा: अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब की गारंटी, 1.20 लाख कर्मचारियों को लाभ
K9 MEDIA
हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक जॉब गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है| इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा।नए नियम के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। पात्र संविदा कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक कार्यरत रहेंगे। अतिथि शिक्षकों को भी समान सुविधाएं मिलेंगी। इनमें हर 6 महीने पर डीए, मेडिकल केयर, छुट्टियां आदि शामिल हैं। इस फरमान से 120,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को फायदा होगा
स्कीम के लाभार्थी होने के यें है दायरे:
कर्मचारी को सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त होना चाहिए। उसकी आय मासिक 50 हजार रुपए तक होनी चाहिए। कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति-2022 के तहत तैनात किया गया होना चाहिए। कम से कम पांच वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत छुट्टी की अवधि शामिल रहेगी।
इनकों नहीं प्राप्त होगा लाभ:
केंद्रीय योजना कर्मचारी इस कानून के अधीन नहीं आएंगे| मानदेय के आधार पर काम करने व अंशकालिक कर्मचारियों को भी बाहर रखा गया है। 58 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को भी पात्रता से बाहर रखा गया है।यदि कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा चुका हैं, वो भी इसका फायदा नहीं ले सकेगा