हरियाणा: राजनैतिक दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए बिना अनुमति के नहीं प्रयोग कर सकते लाउड स्पीकर
K9Media
हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों-शोरों पर हैं| सोनीपत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ0 मनोज कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है और चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आचार संहित लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या पार्टी समर्थक चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग करने से लोगों को परेशानी के साथ-साथ शांति भंग होने का खतरा रहता है, इसलिए संबंधित राजनैतिक दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें। उन्होंने बताया कि अनुमति के साथ ही सुबह 06 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।इससे पहले या रात दस बजे के बाद कोई प्रचार होता है तो प्रत्याशी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसरण में और चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों को निर्देश जारी किए गए हैं। लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग किया जाता है, जिसका प्रभाव शांति और शांति को भंग करने और आम जनता को परेशान करने का होता है एवं बीमारों और विशेष रूप से छात्र समुदाय को अनुमति नहीं दी जा सकती।