Ram Rahim Case: राम रहीम को दिल्ली हाईकोर्ट से मानहानि केस में झटका, यू-ट्यूबर को करना होगा ये काम

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Ram Rahim Case: राम रहीम को दिल्ली हाईकोर्ट से मानहानि केस में झटका, यू-ट्यूबर को करना होगा ये काम

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 Ram Rahim Case: रेप-हत्या केस में जेल में बंद डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम और यू-ट्यूबर श्याम मीरा सिंह के 2 करोड़ रुपए के मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने विवादित वीडियो को लेकर नाराजगी प्रकट की। कोर्ट ने यू-ट्यूबर को 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफार्म से वीडियो हटाने के निर्देश दिए। 

साथ ही डिस्क्लेमर के साथ एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की हिदायत दी। इससे साफ है कि यू-ट्यूबर को अब मानहानि मामले में 2 करोड़ रुपए नहीं देने पडेंगे। वहीं, मीडिया रिपोर्ट में यू-ट्यूबर ने इसे अपनी जीत बताया है। हालांकि, अभी हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी आना बाकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राम रहीम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग वाले एक आवेदन पर आदेश पारित किया। 

कोर्ट के फैसले पर यू-ट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने कहा कि राम रहीम द्वारा मेरे ऊपर 2 करोड़ रुपए की मानहानि का जो केस फाइल किया गया था। उसमें मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को डिलीट करने के लिए राम रहीम द्वारा दायर की गई अंतरिम एप्लिकेशन पर फाइनल बहस हुई। कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वीडियो को हटाकर उसके शुरुआती हिस्से में सिर्फ एक “डिस्क्लेमर (वह वीडियो कोर्ट जजमेंट और किताब पर आधारित है)” एड कर वीडियो को दोबारा अपलोड किया जा सकता है। राम रहीम ने यू-ट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दायर कर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा अपने यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो का वर्णन और सामग्री प्रथम दृष्ट्या भ्रामक और मानहानि वाला है। 

राम रहीम को आशंका है कि वीडियो सक्षम अदालत द्वारा अपील की सुनवाई और निर्णय लेने से पहले ही "उस पर मीडिया ट्रायल चलाने और उसे जनता की नजर में दोषी ठहराने के इरादे से" अपलोड किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यू-ट्यूबर श्याम मीरा सिंह द्वारा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ किए गए नए ट्वीट के लिए नाराजगी व्यक्त की है। 

कोर्ट ने अवमानना ​​कार्यवाही की चेतावनी देते हुए 10 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक अपने वीडियो को प्राइवेट मोड में रखने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने यह नाराजगी तब जाहिर की, जब राम रहीम की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को यह बताया कि श्याम मीरा सिंह की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि विपक्षी दबाव के कारण ही दो दिन के लिए अपने वीडियो को प्राइवेट मोड पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा।


दरअसल, यू-ट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कैसे राम रहीम ने अपने भक्तों को बेवकूफ बनाया। डेरा प्रमुख राम रहीम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वीडियो की यू-ट्यूब पर स्ट्रीमिंग पर अंतरिम रोक और उसे हटाए जाने की मांग की थी। 

यह वीडियो 17 दिसंबर को अपलोड की गई थी। राम रहीम के वकील ने इस वीडियो को छवि खराब करने वाला और अपमानजनक बताया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम साध्वी से रेप के अलावा कई आरोपों में जेल में बंद है, 

लेकिन हाल में उनके वकील ने बताया कि यू-ट्यूबर श्याम मीरा सिंह अपराधी है। उसने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य नाथ के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की है। इस मामले में यूपी में उसके खिलाफ केस भी दर्ज है।

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