अब नहीं होगी तीन मंजिला मकानों की रजिस्ट्री; हरियाणा नया नियम लागू

  1. Home
  2. HARYANA

अब नहीं होगी तीन मंजिला मकानों की रजिस्ट्री; हरियाणा नया नियम लागू

haryana


हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल समेत सभी शहरों में अब दो से अधिक मंजिल वाले मकानों के लिए स्टिल्ट पार्किंग जरूरी होगी। नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में बदलाव के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर हितधारकों से 1 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।

प्रस्ताव के अनुसार स्वयं के उपयोग के मामलों में तीन मंजिला भवन तक स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी। चार मंजिला सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे इसमें अलग-अलग फ्लैट बेचे गए हो या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास हो।


आम जनता से आने वाले दावे तथा आपत्तियों पर सुनवाई के बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए नियमों में अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से अधिक बड़ी बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन तभी होगा, जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग हो।


नई व्यवस्था के मुताबिक, केवल स्वयं के उपयोग के लिए तीन मंजिल तक के निर्माण के लिए स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लॉट पर निर्माण या तोड़-फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में प्रमाण देना अनिवार्य रहेगा।


हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारत बनाने की नीति को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। जनरल मलिक की याचिका में आरोप है कि पंचकूला और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-चार में आता है। ऐसी अनुमति देते समय वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।


मलिक की याचिका के अनुसार एफएआर बढ़ाने और स्टिल्ट प्लस चार मंजिल बनाने की अनुमति देने का कदम किसी भी वैज्ञानिक/इंजीनियरिंग अध्ययन के बिना लिया गया है। ऐसे नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के मुआवजे का भी नीति में कोई प्रावधान नहीं है।
 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Around The Web

Uttar Pradesh

National