सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी व अन्य नियमों की करनी होगी अनुपालना-एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय
एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए कि उन्हें हरियाणा मोटर व्हीकल रूल्स के प्रावधानों और सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जाए।
एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने मंगलवार को गोहाना क्षेत्र में स्थित निजी स्कूलों की बसों की चैकिंग की। इस दौरान उन्होंने स्कूल संचालकों को हिदायत देते हुए कहा है कि अपने स्कूल बसों को दुरुस्त करें।
खामियां पाए जाने पर निश्चित तौर पर संबंधित स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी, जो बस फिटनेस से लेकर दस्तावेज तक सभी उपकरणों से लैस होगी उन्हें ही रोड पर चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों के द्वारा निर्धारित मापदंड पूरे किए जाने जरूरी है।
चैकिंग के दौरान उन्होंने बसों के सभी प्रकार के कागज जैसे कि वैधलाईसेंस, प्रदूषण, फिटनेंस सर्टिफिकेट बीमा व सुरक्षा के मध्यनजर सीसी टीवी कैमरे, आग बुझाने के फायर स्लेंडर, फस्टेड किट आदि की चैकिंग की। उन्होंने सभी संयत्रों के कागजात की अतिंम तिथि का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम के साथ अधीक्षक आत्मप्रकाश व एएसआई अनूप सिंह व पुलिस बल मौजूद रहा।