पानीपत : छात्रा से छेड़छाड़ करने पर आरोपी को चार साल की कैद की सजा; जुर्माना भी लगाया

  1. Home
  2. HARYANA

पानीपत : छात्रा से छेड़छाड़ करने पर आरोपी को चार साल की कैद की सजा; जुर्माना भी लगाया

panipat


हरियाणा के पानीपत में समालखा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में सातवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी पड़ोसी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। एक साल चली मामले की सुनवाई में समालखा थाना पुलिस ने अदालत में 12 गवाह पेश किए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि 16 नवंबर 2023 को समालखा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी। व्यक्ति ने बताया था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी कक्षा सातवीं में पढ़ती है। 15 नवंबर 2023 देर शाम को वह अपने भाई को बुलाने पशुबाड़े में गई थी।
रात लगभग आठ बजे जब उसे उसका भाई नहीं मिला तो वह घर लौट रही थी। रास्ते में जगफूल ने उसकी बेटी को पैसों का लालच देकर अपने पास बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। किसी को इस बारे में बताने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसकी बेटी घर रोते हुए आई। उसने बेटी से पूछा तो उसने आपबीती बताई।
इसके बाद उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने छात्रा की बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग कराई। समालखा थाना पुलिस ने दोषी जगफूल को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पुलिस के सामने छेड़छाड़ की वारदात में कबूलनामा भी किया। अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने दोषी जगफूल को चार साल की कैद की सजा सुनाई है।


 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Around The Web

Uttar Pradesh

National