राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाएं मामलों का निपटारा

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राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाएं मामलों का निपटारा

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मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण(डीएलएसए) के सचिव प्रचेता सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रमोद गोयल के नेतृत्व में 14 दिसंबर को वर्ष 2024 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर के अलावा गोहाना, गनौर, खरखौदा न्यायिक परिसर में आपसी सहमति से कसों का निपटारा किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस केस (धारा 138  एक्ट के मामले), बिजली और पानी के बिल मामले, अन्य दीवानी मामले, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों समेत अन्य विभिन्न लंबित वर्गों के मामलों का निपटारा किया जायेगा। इसलिए जिन व्यक्तियों के केस न्यायालय में लंबित है वे संबंधित न्यायालय में जाकर अपने केसों को प्री लोक अदालत या 14 दिसंबर को आयोजित राष्टï्रीय लोक अदालत में लगवाकर उनका निपटारा करवाएं और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के विषय में अधिक जानकारी व किसी भी अन्य  सहायता के लिए जिला कोर्ट परिसर स्थित जिला एडीआर सेंटर, हेल्पलाइन नंबर 0130 -2220057 व ईमेलआईडी dlsaspt@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
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