20 से 50 दुधारू पशुओं की डेयरी पर ब्याज में छूट

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20 से 50 दुधारू पशुओं की डेयरी पर ब्याज में छूट

20 से 50 दुधारू पशुओं की डेयरी पर ब्याज में छूट


पशुपालन विभाग की सभी योजनाएं सरल पोर्टल पर उपलब्ध :- डीसी कैप्टन मनोज कुमार
- योजना के तहत डेयरी स्थापना पर अनुदान का प्रावधान 
- सामान्य जाति के लिए फिर से किया अनुदान का प्रावधान
- 20 से 50 दुधारू पशुओं की डेयरी पर ब्याज में छूट
रोहतक, 11 जुलाई : उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि पशु पालकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। जिला के पशुपालकों से सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि पशुपालन विभाग की सभी योजनाएं अब हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि सामान्य जाति के पशुपालकों की मांग पर राज्य सरकार ने अब 10 दुधारू पशुओं तक की डेयरी स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान राशि का फिर से प्रावधान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 20 तथा 50 दुधारू पशुओं की डेयरी में ब्याज छूट का प्रावधान जारी रहेगा तथा इसके लिए क्रमश: 2 तथा 5 एकड़ कृषि भूमि वाले किसान ही आवेदन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि भेड़, बकरी तथा सूअर पालन में रुचि रखने वाले पशु पालक भी 25 प्रतिशत अनुदान राशि के पात्र होंगे।  
कैप्टन मनोज कुमार ने पशुपालन विभाग की योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मुर्रा भैंस तथा देशी गाय दुग्ध प्रतियोगिता की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना के तहत दिए जाने वाले आर्थिक लाभ की अवधि को एक साल से घटाकर 4 महीने कर दिया है। अब पशुपालकों को अपनी इनाम राशि पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ्रकैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए मिनी डायरी (दो से तीन दुधारू पशु) तथा सूकर पालन में अनुदान राशि 50 प्रतिशत रखी गई है। भेड़ या, बकरी इकाई स्थापित करने पर 90 प्रतिशत अनुदान राशि का प्रावधान नई योजना में किया गया है।
 बॉक्स :-
कैसे करें आवेदन :-
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि उपरोक्त योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इच्छुक पशुपालक को हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यदि आवेदक ने पशुपालन विभाग से संबंधित क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण लिया है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्रशिक्षण विभिन्न उपमंडल अधिकारी, पशुपालन विभाग के द्वारा आरंभ किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने कहा कि आवेदन के समय प्रार्थी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का कैंसिल चेक तथा बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ सूर्या खटकड़ ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुपालकों के लिए अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरंभ कर दी है। पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए न केवल योजनाओं में सुधार किए गए हैं बल्कि योजनाओं को पिछले वर्षो की अपेक्षा जल्द आरंभ कर दिया गया है।

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