राज्य में 14 जून तक लाकडाउन बढ़ा

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राज्य में 14 जून तक लाकडाउन बढ़ा

राज्य में 14 जून तक लाकडाउन बढ़ा


हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नाम से राज्य में 14 जून तक लाकडाउन बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार को लाकडाउन बढ़ाने के अच्छे रिजल्ट मिले और कोरोना संक्रमण के मामलों में इससे काफी हद तक कमी आई है। अर्थव्यवस्था और रोजगार को पटरी पर लाने की मंशा से सरकार ने कई अहम ढील के साथ लाकडाउन की अवधि एक सप्ताह तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर मुख्य सचिव विजयवर्धन ने लाकडाउन 14 जून को सुबह पांच बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान दुकानें खोलने के समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानदार सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन उन्हें कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन करना होगा। सभी दुकानें तारीख के हिसाब से ओड-ईवन आधार पर खुलेंगी। एक दिन ओड तो दूसरे दिन ईवन नंबर की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं।

शापिंग माल खुलने का समय बढ़ा

हरियाणा सरकार ने शापिंग माल खोलने का समय भी बढ़ा दिया है। अब शापिंग माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार, माल में मौजूद होटल व बार, सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। खाने-पीने की वस्तुओं की होम डिलीवरी का समय रात 10 बजे तक रखा गया है।

धार्मिक स्थल खुलेंगे

धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति भी सरकार ने दी है, लेकिन एक बार में 21 से ज्यादा व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर जमा नहीं हो सकेंगे। इस बारे में पुजारियों तथा मंदिर के संचालकों को ध्यान रखना होगा।

कारपोरेट दफ्तरों को खोलने की इजाजत

हरियाणा सरकार ने कारपोरेट दफ्तर भी कर्मचारियों की 50 फीसद हाजिरी के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। शादी-विवाह और रस्म क्रिया में 21 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।

बरात ले जाने की अभी इजाजत नहीं

शादी के दौरान किसी को बरात लाने या ले जाने की इजाजत नहीं होगी। किसी विवाह समारोह में पार्टी के लिए 50 आदमी से ज्यादा इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। यदि किसी को ज्यादा आदमी इकट्ठा करने की अनुमति चाहिये तो उन्हें डीसी के पास जाना होगा। डीसी चाहेंगे तो सशर्त इजाजत दे सकते हैं। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार 50 फीसद उपस्थिति के साथ सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोलने की इजाजत होगी।

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