राष्ट्रीय: लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल
K9 Media
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया| रिजिजू ने बिल को सयुंक्त संसदीय समिति के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा| इस बिल का कांग्रेस,सपा,एनसीपी,RSP ने विरोध किया| वक्फ अधिनियम,1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा| अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संम्पति को अपनी घोषित करने की शक्ति है| बोर्ड के पुनर्गठन से सभी वर्गों सहित महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी| मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं, बोहरा और शिया जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं| बिल पास होने के बाद वक्फ बॉर्ड को जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा|
वक्फ बोर्ड क्या है?
वक्फ का मतलब होता है 'अल्लाह के नाम', यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है। वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के तीन आधार होते हैं- अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैरकानूनी तरीकों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था।