HARYANA में लगा NIGHT CURFEW, पुलिस ने दिखाई सख़्ती

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HARYANA में लगा NIGHT CURFEW, पुलिस ने दिखाई सख़्ती

HARYANA में लगा NIGHT CURFEW, पुलिस ने दिखाई सख़्ती


BHARAT SABRI KURUKSHETRA/ K9MEDIA
कुरुक्षेत्र में फ्लैग मार्च कर आमजन को किया जागरुक,  रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने पर रहेगा सभी आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी, कोविड-19 से सम्बन्धित कार्य रहेंगे जारी, सम्बन्धित अधिकारी आदेशों की पालना करवाना करे सुनिश्चित
उपमंडल अधिकारी नागरिक अखिल पिलानी ने कहा कि हरियाणा में कोरोना के बढ़ते हुए केसों को ध्यान में रखते हुए ।
राज्य सरकार ने आगामी आदेशों तक प्रतिदिन रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना-कफ्र्यू लागू कर दिया है। कोरोना कफ्र्यू के दौरान प्रदेश में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। जिले के सभी नागरिक सडक़ या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से पैदल और न ही गाड़ी से बाहर नहीं घुम सकेंगे।
एसडीएम अखिल पिलानी देर रात्रि शहर में फ्लैग मार्च के दौरान बातचीत कर रहे थे। इससे पहले एसडीएम अखिल पिलानी के नेतृत्व में एएसपी रविन्द्र तोमर सहित पुलिस प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और आमजन को कोरोना कफ्र्यू के बारे में जागरुक किया गया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना कफ्र्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। जिसमें  कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल है। 
उन्होंने कहा कि इस दौरान आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। कोरोना कफ्र्यू के दौरान अस्पताल, दवाई की दुकानें और एटीएम खुला रहने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। आईएसबीटी रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमित होगी।उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक राज्य सरकार के इन आदेशों की पालना करे ताकि कोरोना के बढते प्रभाव को कम किया जा सके। इसके साथ-साथ सभी सम्बन्धित अधिकारी व पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के इन आदशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत के कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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