औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सिजन आपूर्ति पर लगाई रोक

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औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सिजन आपूर्ति पर लगाई रोक

औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सिजन आपूर्ति पर लगाई रोक


औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सिजन आपूर्ति पर लगाई रोक
सोनीपत, 24 अप्रैल।        कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति के चेयरमैन अशोक कुमार बंसल ने औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सिजन आपूर्ति पर रोक लगाने के आदेश जारी किये हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आदेशों में उन्होंने सोनीपत की सीमा में औद्योगिक इकाइयों के लिए ऑक्सिजन आपूर्ति  प्रतिबंधित की है। साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार की कुछ औद्योगिक इकाइयों के लिए ऑक्सिजन आपूर्ति को बहाल रखा है, जिनमें एम्पॉल्स एंड वॉयल्स, फार्मास्यूटिकल, पैट्रोलियम रिफाइनरिज, स्टील प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी फैसिलिटिज, ऑक्सिजन सिलेंडर मैन्यूफैचर्ज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, फूड एंड वाटर प्यूरिफिकेशन और ऐसी प्रोसेस इंडस्ट्री जिनमें निर्बाध रूप से भट्टियां चालू रखनी पड़ती हैं। इन आदेशों को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधीश ने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुरचरण ङ्क्षसह को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही मॉनिटरिंग के लिए इंडस्ट्री सेफ्टी एंड हैल्थ के डिप्टी डायरेक्टर संजय मलिक को कंट्रोलिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। यदि कोई भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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