पंजाब हाई कोर्ट में आज होगी NHAI प्रोजेक्ट मामले पर सुनवाई
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पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की कई करोड़ रुपये की परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण के लिए लंबित हैं। इस कारण एनएचएआई को दिक्कत हो रही है। मामले की सुनवाई आज (शुक्रवार) पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में होगी| पंजाब सरकार प्रोजेक्ट में देरी के कारणों को बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करेगी| क्योंकि ये समस्या एक साल से चल रही है| हालाँकि, NHAI ने खुलासा किया कि देश के लिए अरबों रुपये जमा करने के बावजूद, कब्ज़ा अभी भी लंबित है। परिणामस्वरूप, एक के बाद एक ठेके रद्द किये गये।
ये प्रोजेक्ट प्रभावित हुए
एनएचएआई ने अपनी याचिका में भारत माला परियोजना के तहत मेमदपुर (अंबाला)-बनूर, आईटी टाउन चौक बनूर और खरड़ चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती दी थी| कोर्ट को यह भी बताया गया कि जमीन उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे, लुधियाना-रूपनगर से खरड़ हाईवे और लुधियाना-बठिंडा हाईवे पर भी काम लटका हुआ है| एनएचएआई ने हाईकोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक उसे जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया है| 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 80 फीसदी जमीन अब तक नहीं सौंपी गई है| इसके चलते 34,193 करोड़ रुपये की लागत वाली 897 किमी लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना रुक गई है। 13,190 करोड़ रुपये की 391 परियोजनाओं पर भी काम भी अधर में लटका हुआ है। वहीं, जमीन की कमी के कारण कुछ ठेकेदारों से अनुबंध रद्द करने पड़े हैं। ठेकेदारों को एक फीसदी भुगतान करना पड़ा है| वहीं, जमीन के लिए 4,104 करोड़ रुपये चुकाने के बाद भी संपत्ति का मालिकाना हक हस्तांतरित नहीं किया गया|
अक्टूबर में हाईकोर्ट के ये थे आदेश
हाईकोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में आदेश दिया था कि NHAI अधूरे लंबित प्रोजेक्टों की सूची संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराए। साथ ही मुख्य सचिव सक्षम अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें। साथ ही एनएचएआई को दो महीने के भीतर बाधा रहित कब्जा दिलाया जाए।