अगर ऐसा किया तो नहीं कटेगा चालान; सरकार ने जारी किए आदेश

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अगर ऐसा किया तो नहीं कटेगा चालान; सरकार ने जारी किए आदेश

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पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नरों और SSPs को ट्रैफिक चालान काटने को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें  Digilocker और mParivahaan ऐप में रखे वाहन के कागजों को वैध मानने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी भी दी गई है।


पुलिस कमिश्नरों और SSPs को जारी आदेश में कहा गया है कि कई वाहन चालक ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान अपने 2 पहिया, 4 पहिया और व्यावसायिक वाहनों के दस्तावेज Digilocker और mParivahaan ऐप के माध्यम से पेश करते हैं, लेकिन कई अधिकारी इन दस्तावेजों को वैध नहीं मानते हैं। आदेशों के तहत इसे भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए सभी पुलिस कमिश्नरों और SSPs को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दें कि अगर कोई व्यक्ति Digilocker  और mParivahaan ऐप में अपने दस्तावेज दिखाता है तो उसे वैध माना जाए।  


पत्र के अंत में यह भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति फिर भी इस संबंध में शिकायत करता है तो उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच से परहेज नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि Digilocker और mParivahaan में रखे गए दस्तावेजों को भारत और पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन ऐप्स में यूजर किसी दस्तावेज की फोटो खींचकर उसे डाल नहीं सकता, बल्कि दस्तावेजों को सेव करके सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार रखा जा सकता है।

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