कोविड-19 के मद्देनजर जिला में धारा-144 लागू

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कोविड-19 के मद्देनजर जिला में धारा-144 लागू

कोविड-19 के मद्देनजर जिला में धारा-144 लागू


कोविड-19 के मद्देनजर जिला में धारा-144 लागू
सोनीपत, 25 अप्रैल।           जिला में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे है और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर कार्यवाहक जिलाधीश अशोक कुमार बंसल ने जिला में धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि जीटी रोड़ पर बहालगढ चौंक से कुण्डली बोर्डर तक के क्षेत्र को छोडकर जिला में कहीं पर भी चार से अधिक लोग इक्ट्ठा होने पर रोक रहेगी। 
जिलाधीश ने कहा कि धारा-144 के आदेश पुलिस बल, ड्यूटी पर तैनात अन्य लोक सेवक, चिकित्सा से संबंधित उद्योगों व संस्थानों के व्यक्तियों, आवश्यक उत्पादों या सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीआईपीआरओ स्पे-08

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