शिल्पा शेट्टी को कोर्ट की खरी-खरी कहा- मीडिया आजाद है

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शिल्पा शेट्टी को कोर्ट की खरी-खरी कहा- मीडिया आजाद है

शिल्पा शेट्टी को कोर्ट की खरी-खरी कहा- मीडिया आजाद है


बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty Kundra) के खिलाफ रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने का आदेश जारी करने से प्रेस की आजादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा |कोर्ट ने कहा कि प्रेस की आजादी को व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ संतुलित रखना होगा. बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty Kundra) द्वारा कई मीडिया हाउस के खिलाफ किए गए मानहानि के मामले पर सुनवाई की थी. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty Kundra) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें एक एप्लिकेशन के जरिए स्ट्रीम करने जैसे तमाम संगीन आरोप लगे हैं

कोर्ट ने कहा- प्रेस की स्वतंत्रता पर पड़ेगा प्रभाव
हालांकि, जस्टिस पटेल ने कहा कि मीडिया को रोके जाने की मांग करने वाले अनुरोध का प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा |कोर्ट ने कहा, 'अच्छी या खराब पत्रकारिता क्या है, उसकी एक न्यायिक सीमा है | क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता से बहुत करीबी तौर पर जुड़ा विषय है |

सिर्फ अच्छा-अच्छा नहीं लिखा जा सकता है
अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि शिल्पा (Shilpa Shetty Kundra) ने अपने केस में जिन आर्टिकल्स का जिक्र किया है वे मानहानिकारक नहीं प्रतीत होते हैं. जस्टिस पटेल ने कहा, 'यहां ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मेरे बारे में कुछ अच्छा लिख या बोल नहीं सकते हैं तो बिलकुल कुछ नहीं कहिए |

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