Haryana News: राम रहीम को हाईकोर्ट से राहत, सत्संग के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी का लगा था आरोप
श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है.
Haryana News: श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश जारी कर दिए गए है. अब जालंधर पुलिस जल्द मामले को रद्द करेगी.
आपको बता दें कि इस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर 17 मार्च को जालंधर के थाना पतारा में केस दर्ज करवाया गया था. केस में धार्मिक भावनाएं आहत होने की धारा जोड़ी गई थी.
इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक सत्संग को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी.
मामल 7 साल पहले का है, जहां एक सत्संग के दौरान राम रहीम ने श्री गुरु रविदास महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जब इस मामले की वीडियो रविदास समाज के पास पहुंची, तो उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी थी.
केस दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही राम रहीम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर लिया था.
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को उपदेश देते समय किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है.
हाईकोर्ट ने एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही को खारिज कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया.