Haryana Budhapa pension: हरियाणा में पेंशन बनवाने के लिए अब नहीं काटने पड़ते चक्कर, सरकार ने शुरू किया यह काम
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन या दिव्यांग पेंशन कैसे एप्लाई करें
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन या दिव्यांग पेंशन कैसे एप्लाई करें
हरियाणा बुढ़ापा पेंशन के लिए जो जरूरी कार्य व शर्तें है वो निम्न है
1. परिवार पहचान पत्र में खुद की इनकम 300000 रु तक सत्यापित होनी चाहिए।
इसके ऊपर की आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगी।
2. बुजुर्ग पहले से कोई राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं ले रहा होना चाहिए।
3. वोट कार्ड/स्कूल में बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक सत्यापित होनी चाहिए।
4. परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग की जन्म कर प्रमाण जैसे- स्कुल से संबंधित दस्तावेज , 60 वर्ष की आयु को दर्शाता वोटर कार्ड (2017 से पुराना), मार्कशीट या पासपोर्ट अपलोड होना चाहिए।
5. परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग का वोटर कार्ड नंबर अपडेटेड होना चाहिए।
6. परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का स्थाई निवासी दर्शाया हुआ होना चाहिए अर्थात नया वोट कार्ड नही चलेगा।
7. परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग का बैंक अकाउंट नंबर सही IFSC कोड के साथ अपडेटेड होना चाहिए जिसमें DBT चालू है तो और भी अच्छी बात है जब शुरू में फैमली आई डी बन रही थी तो बहुत सारे बुजुर्गों के गलत IFSC कोड डाले गए थे जैसे सिंडिकेट बैंक का IFSC अब पूर्णतः अमान्य हो गया है उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए
हरियाणा नई दिव्यांग पेंशन ऑटोमेटिक बनवाने के लिए जो जरूरी कार्य व शर्तें है वो निम्न है
1. सबसे पहली शर्त दिव्यांग के पास भारत सरकार द्वारा जारी QR कोड वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें दिव्यांग का प्रतिशत 60 या उससे अधिक हो।
2. परिवार पहचान पत्र में दिव्यांग वाले कॉलम में दिव्यांग ( Y ) अपडेटेड होना चाहिए व दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ होना चाहिए या जिनका ये दोनों नहीं है तो वे योग्य पात्र है तो करेक्शन मॉड्यूल में जाकर ये सब करेक्ट कर दे।
3. योग्य पात्र के परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता सही IFSC कोड के साथ अपडेटेड होना चाहिए यदि नहीं है तो करेक्शन मॉड्यूल में जाकर ये सब करेक्ट कर दे अगर उस बैन खाते में DBT चालू है तो और भी अच्छी बात है।