Haryana Property Tax: हरियाणा के शहरी लोगों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लिया ये बड़ा फैसला

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Haryana Property Tax: हरियाणा के शहरी लोगों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लिया ये बड़ा फैसला

हरियाणा के शहरी लोगों की बल्ले-बल्ले

इससे पहले यह योजना साल 2010-11 से लेकर 2022-23 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बिलों पर लागू थी जिसमें वर्तमान साल 2023-24 के बिलों को शामिल नहीं किया गया था।


Haryana Property Tax: हरियाणा सरकार की ओर से शहरी क्षेत्र के लाखों परिवारों को राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स बिलों के भुगतान पर 15 फ़ीसदी छूट की योजना को वर्तमान 2023 24 के बिलों पर भी लागू कर दिया है।

इससे पहले यह योजना साल 2010-11 से लेकर 2022-23 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बिलों पर लागू थी जिसमें वर्तमान साल 2023-24 के बिलों को शामिल नहीं किया गया था।

जिस कारण शहरी क्षेत्र के लाखों संपत्ति मलिक वर्तमान की योजना के के लाभ से वंचित थे।

दरअसल सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से टैक्स में छूट की योजना को वर्तमान बिलों को शामिल करने और ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा स्वयं प्रमाणित की शर्त को हटाने की मांग की गई थी

प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ने बताया कि संगठन की मांग पर सरकार की ओर से 15 फ़ीसदी छूट की योजना में वर्तमान बिल साल 2023-24 के बिलों पर भी लागू कर दी है। 

शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इसके लिए लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा स्वयं प्रमाणित करने की शर्त को नहीं हटाया गया है जिसे लेकर दोबारा विरोध दर्ज करवाया जाएगा।

हरियाणा सरकार की ओर से शहरी क्षेत्र के लाखों परिवारों को राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स बिलों के भुगतान पर 15 फ़ीसदी छूट की योजना को वर्तमान 2023 24 के बिलों पर भी लागू कर दिया है।

इससे पहले यह योजना साल 2010-11 से लेकर 2022-23 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बिलों पर लागू थी जिसमें वर्तमान साल 2023-24 के बिलों को शामिल नहीं किया गया था।

जिस कारण शहरी क्षेत्र के लाखों संपत्ति मलिक वर्तमान की योजना के के लाभ से वंचित थे।

दरअसल सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से टैक्स में छूट की योजना को वर्तमान बिलों को शामिल करने और ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा स्वयं प्रमाणित की शर्त को हटाने की मांग की गई थी

प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ने बताया कि संगठन की मांग पर सरकार की ओर से 15 फ़ीसदी छूट की योजना में वर्तमान बिल साल 2023-24 के बिलों पर भी लागू कर दी है। 

शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इसके लिए लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा स्वयं प्रमाणित करने की शर्त को नहीं हटाया गया है जिसे लेकर दोबारा विरोध दर्ज करवाया जाएगा।

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