युवक के इलाज में बरती गई लापरवाही, डॉक्टर को ......
(K9 Media)
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिषोध आयोग ने मरीज के उपचार में लापरवाही बरतने पर प्रयागराज के चिकित्सक को पांच लाख क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिषोध आयोग ने मरीज के उपचार में लापरवाही बरतने पर प्रयागराज के चिकित्सक को पांच लाख क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। वादी को एक महीने के अंदर रकम न देने पर छह प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ धनराशि अदा करने का भी निर्देश दिया।
ज्ञानपुर के चकटोडर रणधीर नगर निवासी दिनेश कुमार सिंह ने परिवाद दाखिल किया था कि सितंबर 2020 में उनकी तबियत खराब हुई। इलाज कराने के लिए विपक्षी डॉ. विनय स्वरूप निवासी सीवाई चिंतामणि रोड प्रयागराज के यहां गया। 24 सितंबर 2020 को 400 रुपये चार्ज लेकर उसे देखा और लेटरपैड पर कुछ दवाएं लिखकर दी।
दवा खाते गए और मर्ज बढ़ती गई
दवाएं खाने के बाद उसकी तबियत और खराब होने लगी। 29 सितंबर को क्लीनिक पर जाकर अपनी परेशानी बताई तो कैल्शियम की एक और कैप्सूल खाने की सलाह दी गई। उक्त दवा का सेवन करने पर तबियत और भी गंभीर हो गई। उसके बाद बेटे के साथ 12 अक्टूबर 2020 को पीजीआई लखनऊ गया। जहां चिकित्सक ने हाईपर कैल्शिमियां बीमारी बताई। इसके लिए कैल्शियम के कैप्सूल का ओवरडोज बताया गया।