उत्तर प्रदेश : योगी सरकार का नया कानून, खाने में थूक-यूरिन मिलाने पर 10 साल की सजा

  1. Home
  2. UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश : योगी सरकार का नया कानून, खाने में थूक-यूरिन मिलाने पर 10 साल की सजा

uttar pardesh


उत्तर प्रदेश सरकार ने नया एलान किया है। यूपी में खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल तक की जेल होगी। योगी सरकार इसे लेकर कानून तैयार कर रही है। अगर यह कानून लागू हुआ तो ऐसा कानून लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा।
नए कानून में ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वह होटल, रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं।
 सरकार उत्तर प्रदेश छद्म सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश-2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कन्टेमिनेशन इन फूड अध्यादेश लेकर आ रही है।
सीएम योगी मंगलवार शाम अपने आवास पर दोनों अध्यादेश के मसौदे पर गृह, विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य और खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ इस पर मंथन करेंगे। 
सूत्रों के मुताबिक, गृह विभाग, विधि एवं न्याय विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लंबी मशक्कत के बाद दोनों मसौदे तैयार किए हैं। चर्चा में जिन मुद्दों पर सर्वसम्मति बनेगी उन्हें शामिल करते हुए अध्यादेश कैबिनेट से मंजूर कराकर कानून बनाया जाएगा। इस कानून के तहत, खाने पीने की वस्तुओं में थूक, पेशाब या अन्य अवांछित तत्वों की मिलावट रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। अध्यादेश के बाद अगले विधानसभा सत्र में इसे पास कराया जाएगा।
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Around The Web

Uttar Pradesh

National