फिल्म मेकर्स की बढ़ी मुश्किलें , कोर्ट ने लिया करण जौहर के हक़ में फैसला
करण जौहर ने हाई कोर्ट में फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ के मेकर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. करण का कहना था कि फिल्ममेकर ने अपनी अर्जी में लिखा था कि इस फिल्म के टाइटल के जरिए उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है.
अब मेकर्स की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं. अब इस फैसले पर सुनवाई की गई है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्टर करण जौहर के हित में फैसला लिया है.
हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ को थिएटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जा सकता जब तक फिल्म के टाइटल और फिल्म में से करण जौहर ने नाम और उनकी आहत करने वाली चीजों को हटा नहीं दिया जाता. फिल्म आज यानी 14 जून को रिलीज होने वाली थी, जिस पर अब रोक लग चुकी है.
जस्टिस रियाज चागला ने करण जौहर के हक में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि फिल्म के टाइटल में बिना करण जौहर की परमिशन के और बिना उन्हें सूचित किए हुए फिल्म का टाइटल तय कर लेना उनके मौलिक अधिकार का हनन है. फिल्म डायरेक्टर करण जौहर बॉम्बे हाई कोर्ट फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ के खिलाफ अर्जी लेकर पहुंचे थे, बीते दिन कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्हें काफी राहत मिली है.