Delhi News : दिल्ली में बाइक टैक्सी बैन पर SC ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

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Delhi News : दिल्ली में बाइक टैक्सी बैन पर SC ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

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12 जून को होगी अगली सुनवाई


Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो, उबर पर रोक लगाने वाले मामले के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कैब एग्रीगेटर्स ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो और उबेर को नोटिस निलंबित करने और इसे अंतिम रूप से संचालित करने की अनुमति देने के हाई कोर्ट के आदेश पर अपील करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा हैं। 

जानकारी के मुताबिक, अदालत ने मामले को सोमवार 12 जून को सुनवाई के लिए रखा और याचिकाकर्ता से इस मुद्दे पर केंद्र के रुख के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल को याचिका की एक प्रति देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, याचिकाओं की एक प्रति सॉलिसिटर जनरल को दी जाए ताकि भारत संघ के विचारों को ध्यान में रखा जा सके। मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करें। सुनवाई के दौरान, पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या उसने एग्रीगेटर्स के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था शुरू की है और इसमें कितना समय लगेगा। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने जवाब दिया कि इसमें अधिकतम एक महीने का समय लगेगा।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर को रोकने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट में 26 मई के अंतरिम आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने यह कहते हुए सुनवाई की मांग की है कि हाई कोर्ट के विवादित अंतरिम आदेश के मद्देनजर प्रतिवादी उबर और रैपिडो एकत्रीकरण और राइड पूलिंग के उद्देश्य से दोपहिया सहित गैर-परिवहन वाहनों का उपयोग जारी रखे हुए हैं। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अंतिम नीति आने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था।

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