हरियाणा सरकार ने रातों-रात लिया बड़ा फैसला; प्रदेश वासियों को दी बड़ी राहत
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफ करने की घोषणा की है. उपभोक्ताओं को केवल बिल राशि का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का पानी का बिल कई वर्षों से बकाया है. बिल की दर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपये प्रति माह और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 40 रुपये प्रति माह है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को महेंद्रगढ़ के अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अटेली में सामुदायिक केंद्र के लिए तीन करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उनके जनसंवाद कार्यक्रम में भड़फ गांव की संतोष देवी को एक घंटे में पेंशन मिल गयी. संतोषी देवी अपनी पेंशन के लिए पिछले 10 माह से नारनौल-महेंद्रगढ़ कनीना कार्यालयों के चक्कर काट रही थी। अटेली जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उन्हें पेंशन प्रमाण पत्र सौंपा।
मुख्यमंत्री ने अटेली में 4.8 करोड़ रुपये की लागत से दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इनमें 249.42 लाख रुपये की लागत से भीलवाड़ा से कायसा राजस्थान सीमा तक नई सड़क और 159.55 लाख रुपये की लागत से माता मंदिर महासर से करिया-कनीना सड़क का उद्घाटन शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत में लोगों को टंकियां बांटी गईं लेकिन किसी से बिल नहीं मांगा गया. विभाग ने अब बिल राशि पर जुर्माना और ब्याज लगाया है और प्रत्येक उपभोक्ता को 15,000 रुपये से 40,000 रुपये तक का बिल दिया है। सीएम ने कहा, ''जब मामला हमारे पास आया तो हमने इस पर ध्यान दिया.'' ऐसे नागरिकों को केवल पानी का बिल ही भरना होगा चाहे कितने भी वर्षों का बिल बकाया हो। कोई जुर्माना या ब्याज देय नहीं होगा. करीब 15 साल की गणना करें तो निर्धारित दरों के मुताबिक अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम 3,800 रुपये और सामान्य वर्ग के नागरिकों को अधिकतम 7,600 रुपये देने होंगे. यदि कोई एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकता है, तो वह किश्तों में भी भुगतान कर सकता है।
जन संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों की लड़कियां दूसरे गांवों में पढ़ने जाती हैं, वहां के लिए हरियाणा परिवहन की बसों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में इस कार्य के लिए एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। यदि हरियाणा राज्य परिवहन उपलब्ध नहीं है, तो बच्चों को उसी गाँव से निजी वाहन द्वारा स्कूल ले जाया जा सकता है। प्रत्येक छात्र के हिसाब से परिवहन दरें तय की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना एक अप्रैल 2023 से शुरू की गयी है. इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। कमाने वाले की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि बाढ़ में मारे गये 35 लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये दिये गये हैं. यह सब पोर्टल द्वारा संभव हुआ है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह पोर्टल सरकार है. हमें 100 से अधिक पोर्टल बनाने पर गर्व है। पोर्टल ने लोगों का जीवन आसान बना दिया है और लोग सरकारी कार्यालयों में जाने के बिना अपने घरों से योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।
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